बिहार सरकार का फैसला- खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभुकों को मिलेगा पौष्टिक चावल

2/8/2022 8:33:14 PM

पटनाः बिहार सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र लाभार्थियों को सामान्य चावल के बजाय पौष्टिक चावल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने मंगलवार को बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

संजय कुमार ने बताया कि राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चिन्हित पात्र लाभुकों को सामान्य चावल के स्थान पर पोषणयुक्त चावल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम निविदा के माध्यम से पोषण युक्त चावल तैयार कराएगा। साथ ही पात्र लाभुकों को लक्षित जनवितरण प्रणाली के माध्यम से पोषणयुक्त चावल की आपूर्ति भी करेगा। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि पटना के शास्त्री नगर में निर्माणाधीन योग केंद्र के लिए मुंगेर योग स्कूल द्वारा तैयार पाठ्यक्रम को भी मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि बिहार योग विद्यालय गंगा दर्शन किला मुंगेर योग केंद्र या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा नि:शुल्क योग केंद्र एवं पाठ्यक्रम का संचालन किया जाएगा।

संजय कुमार ने बताया कि पश्चिम चंपारण जिले के बगहा, वाल्मीकिनगर में महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र पुलिस बल के भवन निर्माण के लिए 72 करोड़ 82 लाख 49 हजार 700 रुपये की नई स्कीम की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। उन्होंने बताया कि बिहार के अधिसूचित जनजाति समुदाय की महिलाओं की कार्यकुशलता, परिश्रम एवं उनके सामाजिक उत्थान, अनुसूचित जनजाति समुदाय की महिलाओं के सशक्तिकरण के द्दष्टिकोण से सुरक्षित माहौल एवं विधि-व्यवस्था को सुद्दढ़ बनाये रखने के उद्देश्य से महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र पुलिस बल का गठन किया गया है। इस वाहिनी का मुख्यालय बगहा, वाल्मीकिनगर में है।

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रशासनिक कार्यों को को क्रियाशील बनाए जाने के उद्देश्य से पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के कुल 32 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि बैठक में कुल चार प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं।

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Ramanjot