राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को खाद्यान्न नहीं मिलने पर मिलेगा भत्ता, बैठक में प्रस्ताव को मिली स्वीकृति
Wednesday, Dec 21, 2022-04:40 PM (IST)

पटनाः बिहार सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हकदार व्यक्ति को खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में भत्ता दिए जाने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि यदि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हकदार व्यक्ति को किसी कारणवश खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं होती है तो उसे मिलने वाले अनाज का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का 1.25 गुना भत्ता का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऐसी स्थिति में लाभार्थी को पहले सक्षम अधिकारी के समक्ष शिकायत करनी होगी। इसके बाद मामले की जांच में सत्यता प्रमाणित होने के बाद उन्हें भत्ता दिया जाएगा।
डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि इसके अलावा लाभार्थी हर महीने जितने अनाज पाने का हकदार है और यदि उसमें कटौती कर ली जाती है तब भी उपरोक्त प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद यदि शिकायत की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी तो उसे कटौती किए गए अनाज के एमएसपी का 1.25 गुना भत्ता का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की इस व्यवस्था से शत-प्रतिशत लाभुकों को खाद्यान्न प्राप्त होने के साथ ही प्रणाली में ज्यादा जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकेगी।