बिहार सरकार को बड़ा झटका: 40% आरक्षण वाले जूनियर इंजीनियर के 6,379 पदों के रिजल्ट कैंसिल

4/19/2022 6:16:14 PM

 

पटनाः 6400 जूनियर इंजीनियरों की बहाली पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने रिजल्ट को कैंसिल कर दिया है। साथ ही कहा कि सरकारी कॉलेज के लिए 40 प्रतिशत आरक्षण गलत है। वहीं कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संजय कुमार की डबल बेंच ने यह आदेश जारी किया है।

पटना हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सिर्फ सरकारी कॉलेज के डिग्रीधारी युवाओं को 40% आरक्षण देना गलत है। इसका लाभ सबको मिलना चाहिए। बिहार के किसी भी पॉलीटेक्निक कॉलेज से डिग्रीधारी को इस आरक्षण का सीधा लाभ मिलेगा। वहीं कोर्ट ने राज्य सरकार को फिर से मैरिट लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अब नए सिरे से काउंसलिंग और नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया की जाएगी। सीनियर वकील निवेदिता निर्विकार, प्रत्यूष कुमार और इनकी टीम ने आरक्षण के विरोध में अपील दायर की थी। इनकी अपील पर हाईकार्ट में सुनवाई हुई।

बता दें कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 01/2019 के जरिए 6,379 जूनियर इंजीनियर की बहाली निकाली गई थी। राज्य सरकार ने इसमें 40 प्रतिशत का आरक्षण उन कैंडिडेट्स के लिए रखा था, जिन्होंने राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिप्लोमा पास किया है।
 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Nitika

Recommended News

Related News

static