दानापुर के भ्रष्ट डीसीएलआर की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज, घूस लेकर करता था फैसला
Friday, Oct 20, 2023-06:11 PM (IST)

पटना: बिहार में पटना व्यवहार न्यायालय स्थित निगरानी के अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम ने गुरुवार को दानापुर के भूमि सुधार उपसमाहर्ता (डीसीएलआर) इश्तदेव महादेव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
निगरानी के विशेष लोक अभियोजक ने अग्रिम जमानत का जमकर विरोध किया। इस मामले के विशेष लोक अभियोजक आनंदी सिंह ने बताया कि यह मामला दानापुर थाना कांड संख्या 1258/23 से जुड़ा है। इस मामले के सूचक आशियाना दीघा रोड, पटना निवासी मोहम्मद शहजाद आलम हैं।
सूचक ने पुलिस को बताया था कि डीसीएलआर दानापुर के न्यायालय में उसका दाखिल खारिज संबंधित एक मामला चल रहा है। डीसीएलआर द्वारा सूचक के पक्ष में आदेश पारित करने के एवज में डीसीएलआर ने एक लाख 75 हजार रुपए की मांग की। डीसीएलआर द्वारा सूचक को कहा गया कि एक लाख रुपए कंप्यूटर ऑपरेटर सुजीत कुमार को दे दो। बाद में निगरानी की टीम ने कंप्यूटर ऑपरेटर के आलमीरा से सूचक द्वारा दिया गया एक लाख रुपए बरामद किया था।