बलात्कार के दोषी 60 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल की सजा, 10 हजार रुपए का जुर्माना

2/16/2022 2:41:44 PM

पटनाः बिहार की राजधानी पटना स्थित बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) की एक विशेष अदालत ने छह वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में 60 वर्षीय एक व्यक्ति को 20 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश अवधेश कुमार ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिला के मोकामा थाना क्षेत्र निवासी दिनेश राम को भारतीय दंड विधान और पोक्सो अधिनियम की अलग अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। जुर्माना वसूल होने पर पीड़ित को दिया जाएगा।

इसके अलावा अदालत ने पीड़ित को छह लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश सरकार को दिया है। मामले के विशेष लोक अभियोजक सुरेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि वर्ष 2019 में दोषी ने एक वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार किया था। घटना की सूचना पीड़िता के पिता ने मोकामा थाने में दर्ज कराई थी।

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Ramanjot