पत्रकार ब्रजेश हत्याकांड में 4 दोषियों को उम्रकैद की सजा, 20-20 हजार रुपए जुर्माना
10/5/2021 12:22:47 PM
समस्तीपुरः बिहार में समस्तीपुर जिले के रोसड़ा की एक अदालत ने पत्रकार ब्रजेश हत्याकांड के मामले में चार दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) राजीव रंजन सहाय ने समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाने के सलखन्नी गांव में तीन जनवरी 2017 को पत्रकार ब्रजेश कुमार की हुई हत्या की सुनवाई करते हुए चारों आरोपियों को भारतीय दंड विधान की धारा 302/34, 120 बी एवं 27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपए आर्थिक दंड की सजा दी। सजायाफ्ता आरोपियों मे कमल किशोर कमल, उनकी पत्नी किरण देवी, अशोक महतो और मनीष कुमार शामिल है।
इधर, हत्याकांड में दोषी करार दिए गए दो अन्य अभियुक्त फंटूश पासवान एवं सुरेंद्र सहनी सुनवाई के दौरान अदालत में अनुपस्थित थे। इस कारण न्यायाधीश ने दोनों के विरुद्ध वारंट जारी किया है। गौरतलब है कि वर्ष 2017 में समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना के सलखन्नी गांव स्थित एक ईट-भट्टे के पास पत्रकार ब्रजेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
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