MLA नितिन नवीन और संजीव चौरसिया सहित 3 लोगों को मिली जमानत, जानिए मामला
4/13/2022 10:17:03 AM
पटनाः बिहार में भाजपा के विधायक नितिन नवीन और संजीव चौरसिया सहित 3 लोगों ने जुलूस निकालकर यातायात बाधित करने के मामले में मंगलवार को पटना व्यवहार न्यायालय स्थित सांसदों-विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत में आत्मसमर्पण किया, जहां बाद में उन्हें जमानत पर मुक्त कर दिया गया।
विशेष न्यायालय के प्रभारी अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आदिदेव की अदालत में बांकीपुर विधायक नितिन नवीन, दीघा विधायक सजीव चौरसिया और भाजपा युवा मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनीष कुमार ने आत्मसमर्पण करने के साथ ही जमानत अर्जी दाखिल की। उनके वकील रत्नेश कुमार ने विशेष अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल बेकसूर है तथा आरोप की सभी धाराएं जमानतीय हैं। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आवेदकों को 10-10 हजार रुपए के निजी मुचलके के साथ उसी राशि के एक-एक जमानतदार का बंध-पत्र दाखिल करने पर मुक्त करने का आदेश दिया।
आरोप के अनुसार, 23 दिसंबर 2019 को भाजपा के विधायक अरुण सिन्हा, नितिन नवीन, संजीव चौरसिया अपने 400- 500 समर्थकों के साथ नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) एवं राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के समर्थन में जुलूस निकालकर डाकबंगला चौराहा को अवरुद्ध कर यातायात बाधित किया था।