सारण: नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 3 दोषियों को 20-20 साल की सजा

8/18/2021 12:22:02 PM

 

छपराः बिहार में सारण जिले की एक सत्र अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को तीन दोषियों को 20-20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम (पॉक्सो) के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (6) नूर सुल्ताना ने यहां नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सुनवाई के बाद जिले के छपरा नगर थाना के रौजा निवासी ध्यानी शर्मा, अतीश कुमार, सोनू उर्फ टार्जन उर्फ सद्दाम हुसैन को पॉक्सो की धारा 6 के अंतर्गत 20-20 साल का सश्रम कारावास एवं 20-20 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर दोषियों को 3-3 महीने के साधारण कारावास की सजा दी भुगतनी होगी।

वहीं अदालत ने सारण जिला मुख्यालय के छपरा नगर थाना कांड संख्या 486/19 के पॉक्सो सत्र वाद संख्या - 86/19 में अदालत ने बिहार सरकार के द्वारा पीड़िता को 8 लाख रुपए मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।
 

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Nitika