नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 3 दोषियों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा, 70-70 हजार रुपए जुर्माना

12/13/2022 11:16:37 AM

पटनाः बिहार में पटना व्यवहार न्यायालय स्थित बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की विशेष अदालत ने एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में 3 युवकों को दोषी करार किया गया हैं। तीनों युवकों को 10-10 वर्ष के कारावास के साथ ही 70-70 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई।

विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र प्रसाद ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के मसौढ़ी थाना क्षेत्र निवासी नीतीश पासवान, शिवा पासवान और विक्की पासवान को पॉक्सो अधिनियम एवं भारतीय दंड विधान की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषियों को 6-6 महीने के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। जुर्माना वसूल होने पर पीड़िता को दिया जाएगा। इसके साथ ही अदालत ने पीड़िता को मुआवजे के तौर पर 5 लाख रुपए दिए जाने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है।

वहीं मामले में विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद गयासुद्दीन ने बताया कि दोषियों ने वर्ष 2019 में मसौढ़ी थाना क्षेत्र में एक 13 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म किया था। अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए 8 गवाहों का बयान न्यायालय में कलम बंद करवाया था।


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Content Editor

Swati Sharma

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