"वित्तरहित शिक्षा नीति" की समाप्ति के बाद वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 3 अरब 42 करोड़ रुपए स्वीकृत

3/28/2023 2:47:01 PM

 

पटनाः "वित्तरहित शिक्षा नीति" के समाप्ति के उपरान्त निर्दिष्ट मापदण्ड पूर्ण करने वाले स्थापना अनुमति तथा प्रस्वीकृति प्राप्त अनुदानित माध्यमिक विद्यालय तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय (इंटर महाविद्यालय) के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को सहायक अनुदान हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत तत्काल 3,42,00,00,000/- (तीन अरब बयालीस करोड़) रुपए राशि की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।



शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के "वित्तरहित शिक्षा नीति" के समाप्ति के उपरान्त निर्दिष्ट मापदण्ड पूर्ण करने वाले स्थापना अनुमति तथा प्रस्वीकृति प्राप्त अनुदानित माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान उपरान्त माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालय में बेहतर शैक्षणिक वातावरण का निर्माण हो सकेगा। 



1. वहीं वित्तीय वर्ष-2020-21 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत स्वीकृत राशि ₹8,42,00,00,000/- (आठ अरब बयालीस करोड़) रुपए मात्र के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में तत्काल माध्यमिक विद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2014-15 एवं 2015-16 हेतु ₹1,06,62,14,000/- तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय (इण्टर महाविद्यालय) के शैक्षणिक सत्र 2013-15 एवं 2014-16 के बकाए सहायक अनुदान की राशि 2,35,37,86,000/- अर्थात् कुल ₹3,42,00,00,000/- (तीन अरब बयालीस करोड़) रुपए राशि की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।



2. वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वीकृत्यादेश संख्या- 215 दिनांक 30.03.2022 द्वारा कुल- ₹3,87,47,00,000/- (तीन अरब सतासी करोड़ सैतालीस लाख) रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई थी, परन्तु कोषागार से राशि की निकासी नहीं की जा सकी।


 

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Nitika