नए नगर निगम विधेयक में अतिक्रमण पर 20 हजार जुर्माने का प्रावधानः तेजस्वी यादव

12/16/2022 1:18:15 PM

 

पटनाः बिहार विधानसभा ने स्थायी अतिक्रमण पर अधिकतम 20 हजार रुपए जुर्माना के प्रावधान वाले बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2022 को पारित कर दिया।

उपमुख्यमंत्री सह नगर विकास मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने विधानसभा में विधेयक को पेश कर कहा कि अतिक्रमण करने वाले लोगों से सख्ती से निपटने के लिए मौजूदा कानून में नए प्रावधान किए गए हैं। अतिक्रमण से आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यह सर्वविदित तथ्य है कि सड़कों, गलियों, नालियों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अक्सर अतिक्रमण पाया जाता है, जिससे आम आदमी को परेशानी होती है।

तेजस्वी यादव ने कहा कि स्थायी अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार लोगों को नोटिस जारी करने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है और उन्हें जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। यदि अतिक्रमण करने वालों का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो नगरपालिका अधिकारियों के पास अतिक्रमण हटाने की शक्ति होगी। उन्होंने कहा कि स्थायी अतिक्रमणकारियों से अधिकतम 20 हजार रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा और उन्हें अतिक्रमण हटाने पर होने वाले खर्च का भी भुगतान करना होगा।

वहीं उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यदि अतिक्रमणकारियों ने जुर्माना नहीं भरा तो उसे बकाया राशि मानकर उनसे वसूली की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उन गरीबों की पीड़ा के प्रति संवेदनशील है, जो झोपड़ियों में रहने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण कर रहे हैं या अपनी आजीविका कमाने के लिए कुछ व्यावसायिक गतिविधियां कर रहे हैं।

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Nitika