दुष्कर्म के मामले में दोषी को 12 वर्षों का कठोर कारावास, 10 हजार का जुर्माना भी लगा
5/14/2024 4:59:10 PM
पटना: बिहार में पटना की एक सत्र अदालत ने बलात्कार के जुर्म में सोमवार को एक व्यक्ति को 12 वर्षों के कठोर कारावास की सजा के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
बलात्कार के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश संगम सिंह ने मामले में सुनवाई के बाद पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र स्थित गुड़ की मंडी मोहल्ला निवासी सरफराज उर्फ पप्पू को भारतीय दंड विधान की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक वर्ष के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।