4 साल बाद मिला न्यायः नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 वर्ष की कैद, 30 हजार रुपए जुर्माना

12/1/2022 4:19:54 PM

पटनाः बिहार में पटना व्यवहार न्यायालय स्थित बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की एक विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 वर्ष के साथ ही 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र प्रसाद ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र निवासी गोपाल साव को पॉक्सो अधिनियम की धारा छह के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को दो महीने की कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। इसके साथ ही अदालत ने पीड़िता को मुआवजे के तौर पर पांच लाख रुपए दिए जाने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है।

मामले के विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद गयासुद्दीन ने बताया कि दोषी ने वर्ष 2018 में शाहपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म किया था। अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए पांच गवाहों का बयान न्यायालय में कलम बंद करवाया था। 

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Ramanjot