समस्तीपुरः अप्राकृतिक यौनाचार मामले में दोषी को 10 साल की सजा, 50 हजार रुपए जुर्माना

3/21/2021 1:38:42 PM

समस्तीपुरः बिहार के समस्तीपुर जिले में बच्चों को लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की विशेष अदालत ने 11 वर्षीय बालक के साथ अप्राकृतिक यौनाचार के दोषी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ने जिले के मोहिउद्दीननगर थाना क्षेत्र में 30 जून 2019 को 11 वर्षीय बच्चे के साथ हुए अप्राकृतिक यौनाचार के चर्चित मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त विकास सिंह को भारतीय दंड विधान की धारा-377 एवं पॉक्सो अधिनियम की धार 6 में दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है।

बता दें कि इस सम्बंध मे पीड़ित बच्चे की मां ने जिले के मोहिउद्दीननगर थाना में सजायाफ्ता हरैल गांव के विकास सिंह के विरुद्ध कांड संख्या -116/19 दर्ज करवाई थी।

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Nitika